
न उम्र का कोई प्रमाण पत्र,लडक़ा भी नाबालिग फिर भी परिजन कर रहे थे शादी, प्रशासन ने रुकवाए दो बाल विवाह
रायपुर. केंद्र सरकार ने विवाह समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी करके जितने चाहे उतने मेहमान की छूट दे दी है। यह छूट अभी प्रदेश और राजधानी में लागू नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब तक केंद्र से इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। न ही राज्य शासन ने जारी की है।
अभी ये अनिवार्य शर्ते
1. विवाह में विभिन्न रस्मों की अदायगी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने पर एक से दो मीटर की दूरी में रहकर रस्म अदायगी की जाएगी।
2. बारात जाते समय, विवाह समारोह के दौरान खानपान का सामान अपने साथ रखेंगे और किसी ठेला या होटल में नहीं रूकेंगे। 3. समारोह के दौरान समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे। मास्क लगाकर ही शादी समारोह में शरीक होंगे।
4. सबसे खास और अहम बात यह है कि बारात में अधिकतम पांच लोग ही शामिल होंगे। और विवाह स्थल पर अथवा घर में दस से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
5. कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित किए गए सभी मापदंडों का अक्षरशः: पालन करेंगे। इन सौ का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डॉ.एस. भारतीदासन, कलेक्टर रायपुर
Published on:
25 Aug 2020 10:12 am
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