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महामारी कोरोना के चलते डोंगरगढ़ में प्रसिद्ध नवरात्रि मेला रद्द : धरना, रैली, प्रदर्शन और जुलूस पर भी 5 अप्रैल तक प्रतिबंध

कोरोना दहशत के चलते इस बार डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध नवरात्रि मेले को भी रद्द करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। धमतरी जिला प्रशासन ने धरना, रैली, प्रदर्शन और जुलूस पर 5 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी।

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रायपुर/डोंगरगढ़/धमतरी। कोरोना वायरस से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ऐतिहातन कई निर्णय ले रही है। इसी क्रम में अब डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध नवरात्रि मेले को भी रद्द करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में प्रमुख पिकनिक स्पॉट जंगल सफारी, नंदनवन, कानन पेंडारी में भी 31 मार्च तक आम जनों के जाने पर रोक लगा दी गई है। इसे सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं।

इधर, संक्रमण से बचाव के मद्देनजर धमतरी जिला प्रशासन ने धरना, रैली, प्रदर्शन और जुलूस पर 5 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है।

डोंगरगढ़ में मेले पर रोक
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध नवरात्रि मेले को भी रद्द करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि ऐसा पहली बार है, जब सरकार ने मेले को रद्द करने का लिर्णय लिया है। मां बम्लेश्वरी मंदिर प्रांगण में हर साल नवरात्र में नगर परिषद द्वारा ये मेला लगाया जाता था। इस बार 25 मार्च से मेला शुरू होना वाला था, लेकिन कोरोना से बचाव के तहत सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना परंपरागत तरीके से ही जारी रहेगी।

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धमतरी जिला प्रशासन ने धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा एवं जुलूस आदि को जनहित के लिए 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया है। यदि किसी परिस्थिति में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा और जुलूस आदि की अनुमति मांगी गई हो तो अनुविभागीय और कार्यपालिक दंडाधिकारी के लिए जरूरी है कि वे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराएं।

इसके साथ ही कलेक्टर रजत बंसल ने नगरीय निकाय धमतरी के सीमा क्षेत्रांतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लायब्रेरी), शासकीय एवं निजी व्यायामशाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल) तथा वाॅटर पार्क को आगामी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया है। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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