
विवाहित पुरुष से मंदिर में शादी करने निगम की वाली महिला नौकरी से निष्कासित
रायपुर @ राज्य महिला आयोग में एक महिला ने एक दूसरी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक के समक्ष बताया कि जिस महिला ने उसके पति से शादी की है वह कोण्डागांव के सखी सेंटर में केन्द्र प्रशासिका के पद पर कार्यरत है। उसे यह पता है कि विधिवत तलाक लिए बिना हुई शादी अवैधानिक होती है।
दस्तावेज गायब कर मेरे पति के साथ मंदिर में शादी
पीडि़त महिला ने कहा कि सखी सेंटर में पदस्थ महिला व मेरे पति पर कार्रवाई करने के बजाय जानबूझकर दस्तावेज गायब कर मेरे पति के साथ मंदिर में शादी की है। इस बात की गवाह वह स्वयं है। मामले में आयोग के आदेश पर आरोपी महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष ने सभी बातों को सुनने व दस्तावेज के आधार पर पीडि़त महिला की शिकायत को सही पाया। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दूसरी महिला ने जानबूझकर दूसरा विवाह किया है। चूंकि महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के पद पर बैठने वाली महिला ही ऐसे कृत्य करेगी तो महिलाओं को सहयोग किस प्रकार प्राप्त होगा।
दस्तावेज के आधार पर निष्कासित
पिछली सुनवाई में महिला बाल विकास विभाग के सचिव को सम्पूर्ण दस्तावेज की जानकारी देते हुए यह निर्देश दिया था कि आरोपी महिला जो सखी सेंटर की केन्द्र प्रशासिका है। उसकी विभागीय जांच करें व प्रकिया पूर्ण हो जाने पर पद से निष्कासित किया जाए। इस मामले की जांच के बाद शुक्रवार महिला बाल विकास विभाग के सचिव ने प्रशासिका सखी सेंटर पर लगे आरोप सही पाए। इस पर को केन्द्र प्रशासक कोण्डागांव को अनुबंधित भर्ती के पद से निष्कासित किया गया।
Published on:
03 Feb 2024 09:02 am

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