
विकलांगों को अब वाहन खरीदी करने पर 10 फीसदी तक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) छूट मिलेगी। उन्हें मात्र 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। यह विकलांगों के लिए विशेष तरह की निजी और कॉमर्शियल वाहन खरीदी करते समय मिलेगी, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण पिछले तीन वर्ष से वे वाहन की पूरी कीमत अदा कर रहे थे।
योजनाओं का ज्ञान नहीं होने के कारण विकलांगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग सभी ऑटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति प्रेषित करेगा। ताकि वाहन की खरीदी करने पर उन्हें नियमानुसार छूट की राशि मिल सके। वहीं छूट नहीं देने पर इसकी शिकायत वह जीएसटी और परिवहन विभाग से कर सकते हैं।
देना होगा प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 फीसदी और उससे अधिक की विकलांगों को जीएसटी की छूट मिलेगी। इसके लिए शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्राप्त करना होगा। साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वाहन विशेष का इस्तेमाल विकलांग व्यक्ति के लिए होगा और खरीदी के बाद आगामी 5 वर्ष तक उसका विक्रय नहीं करेगा। इसके 5 वर्ष बाद दोबारा वाहन खरीदी करने पर फिर छूट मिलेगी। नियमानुसार वाहन की बेस प्राइस 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
विकलांगों को मिलेगी राहत
ऑटोमोबाइल डीलरों को जीएसटी में किए गए नियमों का प्रपत्र मिलने पर वह नियमानुसार विकलांगों को छूट देंगे। साथ ही उनसे लिए जाने वाले टैक्स की जानकारी जीएसटी विभाग को भेजा जाएगा, जिससे क्रेता के साथ ही विक्रेता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जीएसटी जमा करते समय किसी भी तरह के विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी।
ऑटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा विकलांगों को जीएसटी में दिए गए छूट के आदेश की प्रति भेजी जाएगी, जिससे नियमानुसार उन्हें वाहन खरीदते समय राहत मिलेगी।
शैलाभ साहू, सहायक परिवहन आयुक्त
Published on:
02 Jan 2023 01:03 pm
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