
अगर अब तक नहीं कराएं हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू तो हो जाए सावधान
Driving licence renewal: रायपुर। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आरटीओ कार्यालय में 10 से ज्यादा ऐसे मामले रोज पहुंच रहे हैं, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ऐसी स्थिति में लोगों को दो गुना जुर्माना और लाइसेंस फीस चुकाना पड़ रहा है। आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैलिडिटी देता है। ड्राइविंग लाइसेंस (Raipur RTO Office) रिन्यू करवाने की डेट होती है और उस समय तक न होने पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीओ के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।
Driving license renewal: ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करवाने वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह जरूरी है। इसमें किसी भी श्रेणी के वाहन को चलाने की फीस 474 रुपए लगता है। यदि किसी आवेदक के डीएल को एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा हो गया है तो उसे प्रति वर्ष 2000 रुपए तक पेनाल्टी देना होगा।
आरटीओ-पुलिस काट सकती है चालान
Driving license: ड्राइविंग लाइसेंस है और अपने अभी तक उसकी वैलिडिटी पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपका चालान कट सकता है। वाहन चालक पर 2000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीओ और यातायात पुलिस चालान काट सकती है।
अपने ड्राइविंग लाइसेंस में वैलिडिटी का (RTO-Police) ध्यान रखें। इसे खत्म होने से पहले रिनिवल करा लें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
-शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर
Published on:
03 Jul 2023 11:51 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
