
Electricity Price In CG: प्रदेश में 1 जून से बिजली दर में 8.35 फीसदी तक बढ़ोतरी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनी को 4 हजार करोड़ से अधिक का घाटा बताते हुए इसकी भरपाई के लिए सभी कैटेगरी में बिजली दरों में 8.35 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे अब घरेलू और गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना पड़ेगा। यह टैरिफ प्लान इसी माह से लागू हो गया है। हालांकि प्रदेश में पहले से लागू हाफ बिजली बिल योजना लागू रहेगी।
नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने बताया कि गत वर्षों में विद्युत वितरण कंपनी को प्रचलित ट्रैरिफ पर 4 हजार 420 करोड़ का घाटा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4 हजार 420 करोड़ राजस्व घाटे के स्थान पर 2 हजार 819 करोड़ राजस्व घाटा अनुमानित है। कंपनी के सकल राजस्व घाटा को कम करने के लिए राज्य शासन ने 1 हजार करोड़ देने का निर्णय लिया है।
इस कारण कंपनी को वित्तिय वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों में 1 हजार 819 करोड़ का घाटा अनुमानित है। इसकी पूर्ति के लिए बिजली दरों में 20.45 फीसदी बढ़ोतरी करना था, लेकिन शासन की ओर से 1 हजार करोड़ अनुदान मिलने के कारण सभी उपभोक्ता कैटेगरी की बिजली दरों में 8.35 फीसदी ही बढ़ाया गया है।
इससे औसत बिजली सप्लाई दर प्रति यूनिट 6.92 रुपए होगा। और औसत बिजली बिलिंग दर भी 6.92 रुपए होगा। यह वर्तमान औसत बिजली दर से 53 पैसे अधिक है। इस कारण वर्तमान प्रचलित बिजली दरों में 8.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत दर 20 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा। कृषि पंपों के लिए बिजली दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी। टीओडी की संरचना में परिवर्तन किया गया पर्यावरण संरक्षण व कार्बन फुटप्रिंट घटाने अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए ग्रीन एनर्जी चार्ज का निर्धारण रेलवे के टैक्शन लोड के लिए 20 फीसदी लोड फैक्टर रिबेट खत्म एचवी-5, एलवी-5 श्रेणी के मिलों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसदी छूट जारी रहेगी।
बिना सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को ऊर्जा प्रभार में 20 फीसदी छूट मिलती रहेगी। खेत में लगे विद्युत पंपों, खेतों के रखरखाव के लिए विद्युत कनेक्शन में 100 वॉट तक में लाइट व पंखा चलाने की अनुमति रहेगी। -ग्रामीण, बस्तर, आदिवासी इलाकों में संचालित सरकारी कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटरों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसदी की छूट जारी रहेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्चिंग की टैरिफ औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात 6.92 प्रति यूनिट तय किया गया है। -महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग, व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। -नक्सल प्रभावित दूरस्थ जिलों में वर्ष 2019 के बाद लगे मोबाइल टॉवर के ऊर्जा प्रभार में 50 फीसदी छूट को घटाकर 25 फीसदी किया गया है।
उच्चदाब उपभोक्ता जैसे रक्षा संबंधी यूनिट को ऊर्जा प्रभार में 15 फीसदी छूट जारी रहेगी। उच्चदाब बिजली इस्तेमाल करने वाले राइस मिल, पोहा, मुरमुरा आदि को 5 फीसदी छूट जारी रहेगी। सभी स्टील उद्योगों के विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही लागू लोड फैक्टर रिबेट में बदलाव करते हुए लोड फैक्टर रिबेट की अधिकतम सीमा 10 फीसदी कर दिया गया है। पहले या 25 फीसदी था।
Published on:
02 Jun 2024 10:02 am
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