
High Court stay on SIT probe against principal Secretary Aman Singh
रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड आइआरएस अधिकारी अमन सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अमन सिंह के खिलाफ एसआईटी जांच पर रोक लगा दी है।
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जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए अमन सिंह के खिलाफ गठित एसआईटी को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक लगा दी है। जस्टिस मिश्रा की बेंच ने कहा, बिना किसी अपराध दर्ज के एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के बार ऐसोसिएशन अध्यक्ष और यूपीए सरकार में एडिशनल सॉलीसिटर जनरल रहे विकास सिंह ने अमन सिंह की ओर से पैरवी की। बतादें कि रिटायर्ड अफसर अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में हुई शिकायत पर राज्य शासन ने चार सदस्यीय एसआईटी गठित जांच के आदेश दे दिए थे।
दिल्ली के द्वारका की रहने वाली विजया मिश्रा ने पिछले माह पीएमओ में इमेल के जरिए अमन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में भाजपा विधायक ननकीराम कंवर के उन पत्रों का भी संदर्भ दिया था, जिसमें पीएम और वित्तमंत्री से भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत अमन सिंह के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। पीएमओ में हुई शिकायत पर राज्य शासन ने जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है।
Updated on:
13 Feb 2019 05:04 pm
Published on:
13 Feb 2019 05:00 pm

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