
CG Crime: दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति को आजीवन और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर महिला द्वारा फांसी लगाने पर पति को 10 साल की कैद और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मिरानी ने बताया कि दीपक कुमार (28) का विवाह चंद्रवती साहू के साथ 2018 में हुआ था। विवाह के बाद से ही दीपक अपनी पत्नी को मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट करता था। 31 मार्च 2022 की सुबह 8 बजे दीपक ने अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृत्यृ पूर्व बयान और विधानसभा पुलिस की केस डायरी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार ने आरोपी पति दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, मुजगहन थाना क्षेत्र में रहने वाले धर्मेन्द्र चक्रधारी (21) का विवाह सुनीता के साथ 22 फरवरी 2020 की हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही नवविवाहिता को मायके से दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए धर्मेंन्द्र प्रताड़ित करता था। अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश अगाशे ने बताया कि पति की प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने 15 फरवरी 2021 को फांसी लगा ली। शाम करीब 5 बजे घर लौटने पर पति को घटना का पता चला। मृतिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को किया।
साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जहां सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी धर्मेंन्द्र को 10 साल की कैद और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
Updated on:
01 Oct 2025 01:05 pm
Published on:
01 Oct 2025 01:05 pm
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