
IPS मुकेश गुप्ता को मदनवाड़ा जाँच आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की अनुशंसा पर रोक लगा दी है। गौरतलब है आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर फैसला उनके पक्ष में सुनाते हुए स्टे लगाया गया है। उल्लेखनीय है की मदनवाड़ा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए थे।
गौरतलब है की IPS मुकेश गुप्ता ने शंभू नाथ श्रीवास्तव जांच आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एडवोकेट विवेक शर्मा और रवि शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अंतरिम राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
यह है पूरा मामला
राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा के पास 12 जुलाई सन 2009 को नक्सलियों द्वारा पुलिस दाल पर हमलाकिया गया था। इस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे तथा 29 अन्य जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के जांच की लिए जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायायिक जांच आयोग का गठन किया गे था जिसकी रिपोर्ट करीब छह माह पहले जांच आयोग ने राज्य शासन को दी थी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन दुर्ग IG मुकेश गुप्ता संदिग्ध बताई गई थी साथ ही साथ उन्हें नक्सली हमले के पश्चात स्थिति नियंत्रण न कर पाने का दोषी पाया गया। इसके अलावा भी उनपर अन्य कई आरोप लगाए गए हैं।
आयोग की जांच रिपोर्ट को मुकेश गुप्ता ने अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बीते 12 अप्रैल को बहस की थी। कहा गया था कि जांच आयोग ने एक पक्षीय फैसला दिया है, जो संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना और उनका पक्ष जाने बिना ही फैसला दे दिया है। जो न्याय संगत नहीं है। याचिका में उन्होंने अंतरिम राहत के तौर पर आयोग की जांच रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सामंत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था।
Published on:
26 Sept 2022 06:24 pm
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