
गिट्टी खदानों में अवैध ब्लास्टिंग, 70 फीट तक खोद कर निकाले पत्थर
राजनांदगांव . जिले में संचालित गिट्टी खदानों व क्रेशर प्लांटों में अवैध रुप से बारुद से ब्लास्टिंग किए जाने का खुलासा हुआ है। संचालकों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खदानों में पत्थर तोडऩे बिना परमिशन के बारुद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खदान संचालकों द्वारा लीज से बाहर अवैध रुप से पत्थर खोदाई की जा रही है। वहीं पर्यावरण नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। यह सब खुलासा घोरदा में संचालित गिट्टी खदान की जांच में हुआ है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों द्वारा खदानों की जांच करने गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। जांच नहीं होने से खदान संचालकों के हौसले बुलंद हैं।
गिट्टी खदानों में अवैध ब्लास्टिंग
डोंगरगांव ब्लाक के ग्राम घोरदा में निर्मल चंद जैन का गिट्टी खदान संचालित है। संचालक द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर खदान संचालन किया जा रहा था। मापदंड़ के विपरीत अधिक गहराई तक खोदाई और बारुद से ब्लास्टिंग करने पर गांव के बोर व हैंड पंप सूख गए थे। प्रशासन द्वारा टीम बना कर खदान की जांच की गई। जांच खदान संचालक द्वारा नियमों के अनुसार खदान से 60 से 70 फीट तक खनन कर खदान को खाई बना दिया है। जबकि नियम के अनुसार 30 से 35 फीट तक ही खोदाई करना था।
खदानों में नियमों का नहीं हो रहा पालन
जिले में सबसे अधिक गिट्टी खदान व क्रेशर प्लांट राजनांदगांव ब्लॉक व खैरागढ़ ब्लॉक में संचालित हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन गिट्टी खदानों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालन किया जा रहा है। ठेलकाडीह व पास के गांव चवेलीए डुमरडीहकला, चंवरढाल, देवडोंगर और मुढ़ीपार में संचालित दर्जनभर खदान, कलडबरी , भानपुरी, रामपुर और अर्जुनी में संचालित खदानों में लीज से बाहर खोदाई हो रही है। वहीं बिना परमिशन के बारुद से ब्लास्टिंग की शिकायत है। इसके अलावा पर्यावरण नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।
कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि गिट्टी खदानों व क्रेशर प्लांटों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो यह गंभीर मामला है। राजस्व व खनिज विभाग को टीम बना कर सभी जगहों के खदानों की जांच करने निर्देशित किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
11 May 2023 04:14 pm
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