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छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में बिना हॉलमार्किंग सोने के गहने बेचना गैरकानूनी, जानें जरूरी बातें

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने के गहनों में हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ में यह नियम वर्तमान में रायपुर और दुर्ग जिलों में लागू है।

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रायपुर. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने के गहनों में हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ में यह नियम वर्तमान में रायपुर और दुर्ग जिलों में लागू है। बीआईएस के अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहनों की बिक्री नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा करते मिले तो यह गैरकानूनी होगा। वर्तमान में 14,18,20 और 22 कैरेट के गहनों को हॉलमार्किंग की अनुमति मिली है।

इस मामले में राजधानी स्थित बीआईएस के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने एक बार फिर साफ किया है कि इन जिलों में 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यापारियों को ई-बीआईएस पोर्टल के द्वारा अपने सभी स्वर्ण आभूषणों की जानकारी हॉलमार्किंग सेंटर को भेजना जरूरी है। हॉलमार्किंग सेंटर में एक-एक गहनों पर बीआईएस के नए नियमों के अंर्तगत हॉलमार्किंग की जाएगी, लेकिन आसान प्रक्रिया के बाद भी कई सराफा कारोबारियों ने परेशानी जताई है, जबकि इस संबंध में बीआईएस द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।

40 लाख से नीचे टर्नओवर को जरूरी नहीं
नियमों के मुताबिक 40 लाख रुपए से नीचे टर्नओवर वाले सराफा कारोबारियों के लिए यह नियम जरूरी नहीं है, लेकिन इससे अधिक टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर कारोबारियों का टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भी टर्नओवर 40 लाख से अधिक पाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पुराने गहनों पर भी हॉलमार्किंग किया जा सकता है, लेकिन इसे पिघलाना होगा, ताकि इसे नए स्वरूप में बदल सके।

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बीआईएस क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक वी. गोपीनाथ ने कहा,रायपुर और दुर्ग जिले में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू हो चुकी है। दोनों शहरों के लगभग सभी बड़े शो-रूम सेे रजिस्ट््रेशन की जानकारी मिली। 15 जुलाई से सोने की ज्वैलरी पर 6 अंकों को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर भी लागू कर दिया गया है। ई-बीआईएस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। सराफा कारोबारियों को अपील की गई है कि वे इस प्रक्रिया में आगे आएं।

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प्रदेश में यहां हॉलमार्किंग सेंटर- रायपुर-05, दुर्ग-1, राजनांदगांव-1, बिलासपुर-1
इन जिलों में हॉलमार्किंग की अनिवार्यता-रायपुर,दुर्ग
प्रदेश में अब तक कुल रजिस्ट्रेशन-1450
प्रदेश में कुल कारोबारी- 10 हजार से अधिक

हॉलमार्किंग ज्वैलरी में अब यह जरूरी
1. अल्फान्यूमेरिक कोड 6 अंकों
2. सोने की शुद्धता का पैमाना- कैरेट
3.बीआईएस हॉलमार्क लोगो फाइल फोटो- सिटी फोटो में बीआईएस नाम से


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