
Indian Railways: यात्रियों को अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जानेे के लिए फुट ओवरब्रिज का उपयोग करना होगा। अगर रेलवे ट्रैक पार करते पाए गए तो छह माह की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
पत्रिका ने दो दिन पहले पत्रिका में जान की परवाह किए बिना पटरी पार करने में महिलाएं भी पीछे नहीं शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें।
रेलवे ट्रैक पार करना न केवल जान को जोखिम में डालना है, अन्यथा यह एक दंडनीय अपराध भी है। यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। सड़क मार्ग उपयोग करने वालों के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सब-वे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाने की बात कही है।
Indian Railways: रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरुकता अभियान, लाउड स्पीकर की घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहा है, ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके। वर्ष-2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ और रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऐसे मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई।
Published on:
06 Mar 2025 11:13 am
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