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इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला : सुनवाई के दौरान नहीं हुए हाजिर, न्यायलय ने लिया ये फैसला

Indira Priyadarshini Bank Scam : इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुए घोटाले की सुनवाई के दौरान मुख्य अभियुक्त नीरज जैन सहित 4 अन्य उपस्थित नहीं हुए।

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इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला : सुनवाई के दौरान नहीं हुए हाजिर, न्यायलय ने लिया ये फैसला

इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला : सुनवाई के दौरान नहीं हुए हाजिर, न्यायलय ने लिया ये फैसला

रायपुर।Indira Priyadarshini Bank Scam : इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुए घोटाले की सुनवाई के दौरान मुख्य अभियुक्त नीरज जैन सहित 4 अन्य उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत की अदालत में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आवेदन पेश किया। इसमें बताया कि वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। न्यायालय ने उपस्थिति माफी के साथ ही सभी अभियुक्तों को सुनवाई के दौरान 23 सितंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं उपमहाधिवक्ता संदीप दूबे ने कहा कि जो अभियुक्त प्रकरण में पिछले कई सालों से पेशी मे उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनकी जमानत को निरस्त किया जाए। उपस्थित नहीं होने का कारण बीमारी बताने पर जिला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने का आवेदन प्रस्तुत किया था।

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इसे संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उपस्थित रहने और आवेदन का जवाब देने का आदेश दिया था। इस आदेश पर अभियुक्त उमेश सिन्हा, रीता तिवारी, किरण तिवारी, सुलोचना आडिल और उपस्थित हुई। लेकिन, मुख्य अभियुक्त नीरज जैन सहित 4 अन्य उपस्थित नहीं हुए।

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वहीं इस प्रकरण में अभियुक्त बनाई गई रीता तिवारी एक आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रकरण मे अभियोजन न्यायालय के आदेश से प्रकरण की जांच कर रहे है। इसलिए प्रकरण की आगे की सुनवाई स्थगित रखी जाए। न्यायालय ने इस आवेदन पर अभियोजन को जवाब पेश करने का समय दिया है। इस प्रकरण की सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।