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रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1990 में जारी किया था वारंट, 29 साल बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

IRCTC: स्थान बदल-बदल कर काट रहा था फरारी, 29 साल बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

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रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1990 में जारी किया था वारंट, 29 साल बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1990 में जारी किया था वारंट, 29 साल बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

रायपुर . रेलवे की सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के एक मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 29 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्थान बदल-बदल कर फरारी काट रहा था, जो अब जाकर रेलवे पुलिस के हत्थे चढा। उसे जेल भेज दिया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1990 में स्थायी वारंट आरोपी के खिलाफ जारी किया था।

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रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर के प्रभारी दिवाकर मिश्रा ने बताया कि रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत आरोपी जज खान उर्फ राजू पिता शब्बीर खान जब 18 वर्ष का था तब उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ था।

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वर्तमान में वह 48 वर्ष का है और उसके रावणभाठा निवासी के पते पर विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा वर्ष 1990 में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह जगह बदल-बदल कर रह रहा था।

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7 अक्टूबर को उपनिरीक्षक एसके शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार एवं आरक्षक ओमप्रकाश मिश्रा की टीम ने उसके निवास स्थान एवं आसपास पतासाजी कर आरोपी जज खान उर्फ राजू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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