रायपुर

बच्ची और किशोरी के साथ दुष्कर्म के आराेपियों को आजीवन कारावास

Raipur Crime News: पुरानी बस्ती तथा मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में बच्ची और एक किशोरी के साथ रेप के आरोपियों को कोर्ट ने मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास तथा 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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Oct 14, 2023
बच्ची और किशोरी के साथ दुष्कर्म के आराेपियों को आजीवन कारावास

रायपुर। CG Crime News: पुरानी बस्ती तथा मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में बच्ची और एक किशोरी के साथ रेप के आरोपियों को कोर्ट ने मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास तथा 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों मामलों की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल की फास्ट ट्रैक, पाक्सो कोर्ट में हुई है। दोनों मामलों की पैरवी लोक अभियोजक मोरिशा नायडू छत्तरी ने की है।

मोरिशा नायडू के मुताबिक पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में अपनी दो साल की सौतेली बेटी से रेप करने के आरोप में कोर्ट ने बच्ची के 41 वर्षीय पिता को मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्ची की मां ने कोर्ट को बताया है कि जिसने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। उससे वह पहले शादी की थी। इसके बाद उसने दो साल बाद किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। पहले पति की तरफ से कोई बच्चा नहीं था। दूसरे व्यक्ति से शादी करने के चार साल बाद उसे उसके पहले पति ने उसे मना कर अपने साथ ले गया। अपने साथ ले जाने के बाद महिला के पहले पति ने बच्ची को घुमाने के बहाने ले जाकर बच्ची के साथ रेप किया। घटना 9 अप्रैल 2021 की है।

किशोरी की मांग भरकर रेप

कोर्ट ने एक अन्य मामले में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में रहने वाले शिवा साहू को किशोरी से रेप करने के आरोप में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शिवा ने 13 वर्षीय किशोरी को 2 फरवरी 2021 को उसके माता-पिता की हत्या करने की धमकी देकर जबरन अपने घर में बुलाया। इसके बाद शिवा ने किशोरी की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बताते हुए रेप किया। धमकी देकर लगातार रेप करने की घटना से परेशान युवती ने मई में अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, तब परिजनों ने शिवा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Published on:
14 Oct 2023 11:26 am
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