मास्क नहीं लगाने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो यहां पर मास्क नहीं लगाने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जुर्माने के तौर पर ज्यादातर कार सवारों से जुर्माना वसूल किया गया हैं। क्योंकि कार में बैठे लोग यह मानते हैं कि उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर पुलिस ऐसे लोगों का चालान कर रही है जो मुंह पर रूमाल भी ठीक तरीके से बांध कर नहीं निकलते हैं। मास्क का एक मानक तय है। मास्क डबल लेयर का होना चाहिए. कपड़े या मास्क से नाक और मुंह दोनों कवर करना जरूरी है।
ये हैं निर्देश
1- बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है।
2- अगर ग्राहक ने मास्क ना लगा रखा हो, तो दुकानदार उसे सामान नहीं देगा।
3- किसी कारखाने या उद्योग इकाई में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा।
4- दुकानदारों और दुकान पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना होगा। कर्मचारियों को मास्क दुकान संचालक मुहैया कराएंगे।
ये हो सकती है कार्रवाई
1- पहली और दूसरी बार बिना मास्क या मुंह पर गमछा लपेटे पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना किए जाने का नियम है।
2- तीसरी या इससे अधिक बार बिना मास्क के मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।