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New Year Party 2024 : रात 12 बजे के बाद नहीं मना पाएंगे न्यू ईयर पार्टी का जश्न… सरकार ने लिया कड़ा फैसला, होगी सख्त कार्रवाई

New Year 2024 : हुड़दंग और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पार्टी रात 12 बजे तक बंद करना होगा।

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New Year Party 2024 : नए साल की पार्टी शहर भर में आयोजित होगी। इस दौरान हुड़दंग और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पार्टी रात 12 बजे तक बंद करना होगा। इससे पहले डीजे को रात 10 बजे तक बंद करने के निर्देश हैं।

पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सभी पुलिस सब डिवीजनों को 10 सेक्टरों में बांटा है। इसमें 25 फिक्स पाइंट बनाए गए हैं। फिक्स पाइंट पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के 10 चेकिंग पाइंट होंगे, जो शहर के अलग-अलग हिस्सों और चौक-चौराहों पर होंगे। इन स्थानों से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस शहर के एंट्री और एग्जिट पाइंट पर तैनात रहेगी।

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हर थाने को दो पेट्रोलिंग गाडि़यां

31 दिसंबर की रात के लिए हर थाने को 2-2 अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 10 क्यूआरटी टीम अलग-अलग इलाकों में तैनात रहेगी। इसके प्रभारी भी बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था में 600 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा टीआई, सीएसपी, एडिशनल एसपी की भी ड्यूटी रहेगी।

ज्यादा साउंड पर होगी कार्रवाई

पार्टी के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज कोर्ट के आदेशानुसार होंगे। तय डेसीबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए थानों में डीजे की आवाज मापने वाले यंत्र दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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नवा रायपुर जाने वालों पर रहेगी नजर

New Year Party : शहर के अधिकांश युवक-युवतियां नए साल में नवा रायपुर जाते हैं। इस दौरान नशा करते हैँ। बाइक रेसिंग-राइडिंग के अलावा हुड़दंग भी करते हैं। इसलिए पुलिस नवा रायपुर जाने वाले वाहनों पर ज्यादा फोकस करेगी। नवा रायपुर के लिए अलग से पेट्रोलिंग वाहन, क्यूआरटी लगाया गया है। माना, राखी और मंदिरहसौद इलाके में आउटर में नशे की पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


रात 12 बजे के बाद आबकारी एक्ट में होगी कार्रवाई

New Year : नए साल के जश्न को देखते हुए मैदानी स्तर के आबकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर तीन दिनों तक कड़ी निगरानी करने का आदेश दिया गया है। यदि रात 12 बजे के बाद होटल, बार और क्लब खुले पाए जाते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी उपायुक्त ने 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को समय-सीमा में बंद कराने के निर्देश वृत्त प्रभारियों को दिए हैं।