
एनजीटी की रोक : रात में चल रहा है रेत खदान में अवैध खनन
रायपुर. खनिज विभाग की सख्ती का भी असर रेत खदान संचालकों पर नहीं हो रहा है। रोक के बाद भी जिले की अधिकांश रेत खदानों मे दिन-रात खनन किया जा रहा है। जबकि एनजीटी के नियमों के मुताबिक शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रेत खदानों में खनन की अनुमति नहीं है। यही शर्त रेत खदान की निविदा में भी तय की गई थी। इस नियम का आदेश नहीं मानने पर निविदा समाप्त की जा सकती है। पत्रिका की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरंग ब्लॉक के गौरभाट रेत खदान में दिन-रात खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो पत्रिका के पास उपलब्ध है। बता दें कि राज्य शासन ने सख्ती करते हुए रेत के अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी रेत खदान संचालकों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।
रॉयल्टी का दुरुपयोग करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं
नहीं रॉयल्टी क्रमांक 2309891 जो गौरभाठ रेत खदान की है, जिसका संचालक अशीष मयंक पाडेण्य है। जिसका खसरा नं 1896 रकबा 4.90 हेक्टेयर है। रॉयल्टी अवधि 23 अक्टूबर 2019 से 22 अक्टूबर 2021 है। रॉयल्टी गौरभाठ रेत खदान से 12 टन के लिए 1 फरवरी 2022 को काटी गई थी। जिसका खुलासा पत्रिका ने 4 फरवरी को किया था। इसी तरह रॉयल्टी क्रमांक 3159568 जो चिंगरौद महासमुंद रेत खदान की है। जिसका संचालक दिलीप गुप्ता है। जिसका खसरा नं 94 रकबा 4.80 हेक्टेयर है। रॉयल्टी अवधि 27 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2022 है। रॉयल्टी रेत खदान से 10 टन के लिए 31 जनवरी 2022 को काटी गई है। जिसमें 500 रुपए प्रति घन मीटर हाइवा मालिक से लिया गया था। दोनों प्रकरणों में कार्रवाई नहीं की गई।
रात में निरानी के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सौरभ कुमार, कलेक्टर, रायपुर
Published on:
09 Feb 2022 12:46 am
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