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इरादा नहीं था पत्नी की हत्या करने का, लेकिन इतना मारा कि हो गई मौत, 10 साल की सजा

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुप्पा भतपहरी की कोर्ट ने जेरोम क्रिस्पोट्टा को 10 साल कैद में रखने का फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने जेरोम को पकड़कर जेल भेज दिया है।

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कोरबा. पत्नी की गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पिछले साल क्रिसमस से एक दिन पूर्व 24 दिसंबर की रात करतला थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदकोना में प्रेमा किस्पोट्टा की घर के बाहर खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमा के पति जेरोम क्रिस्पोट्टा उम्र 36 साल को गिरफ्तार किया था। उसपर शराब के झगड़े में पत्नी की हत्या का केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कोरबा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चल रही थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित नहीं कर सका कि जेरोम क्रिस्पोट्टा अपनी पत्नी प्रेमा की हत्या सुनियोजित तरीके से करना चाहता था। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि प्रेमा की हत्या करना जेरोम का मकसद नहीं था। गवाह और सबूत को देखते हुए कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी की धारा 302 से बरी कर दिया। उसे आईपीसी की धारा 304 भाग दो के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुप्पा भतपहरी की कोर्ट ने जेरोम क्रिस्पोट्टा को 10 साल कैद में रखने का फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने जेरोम को पकड़कर जेल भेज दिया है।

पत्नी के शराब पीने से पति था नाराज
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 24 दिसंबर, 2021 को जेरोम ने घर में महुआ शराब बनाया था। जेरोम घर से बाहर गया था। इस बीच उसकी पत्नी प्रेम शराब को पी गई। रात को जेरोम घर लौटा। शराब नहीं मिलने पर जेरोम नाराज हो गया। उसने बेल्ट और बेल्ट के बक्कल से पत्नी को प्रेमा को मारा। प्रेमा को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजे को बंद कर घर में सो गया। रातभर प्रेमा घर के पास स्थित एक आम पेड़ के नीचे पड़ी थी। सुबह मृत अवस्था में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरा और सिर पर गंभीर चोट लगने से प्रेमा की मौत होने की पुष्टि हुई थी।