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छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन गैर जमानती, संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू, 3 साल की होगी जेल

CG News: प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत हुक्का बार संचालक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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CG News: संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोई हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरुद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा। आरोपी को 1 से 3 वर्ष की सजा हो सकती और जुर्माना भी। इसी तरह जो हुक्का बार में धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बारों को बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने इसके अधिनियम में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया।

यह संशोधन हुआ: संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धूम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है। संचालन करते पाए जाने पर हुक्का बार की किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त करने का प्रावधान है।