11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Railway Update : ट्रेनों में पटाखों की खेप रोकने अलर्ट, ज्वलनशील और विस्फेटक पदार्थ जानलेवा

Railway Update : ट्रेनों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाखे जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification
Railway Update : ट्रेनों में पटाखों की खेप रोकने अलर्ट, ज्वलनशील और विस्फेटक पदार्थ जानलेवा

Railway Update : ट्रेनों में पटाखों की खेप रोकने अलर्ट, ज्वलनशील और विस्फेटक पदार्थ जानलेवा

रायपुर। Railway Update : ट्रेनों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाखे जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रेलवे ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। इसके लिए सभी रेलवे जोनों को रेलवे बोर्ड ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दशहरा-दिवाली के समय पटाखों की खेप पार्सल बोगी के अलावा यात्री बोगियों में भी लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।

यह भी पढ़ें : आमने-सामने : रायपुर पश्चिम में कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशियों के बीच 5 साल बनाम... 15 साल के कार्यों को लेकर सियासी जंग


रेल प्रशासन ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्रियों को रोकने के लिए विशेषकर त्योहारों एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ़ और जीआरपी को स्टेशनों में सघन जांच के निर्देश दिए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी अग्नि निरोधक अभियान चला कर यात्रियों को जागरूक किया जाता है। एनाउंस सिस्टम चेतावनी दी जाने लगी है।

यह भी पढ़ें : CG Election 2023 : जोगी कांग्रेस ने जारी की 16 प्रत्याशियों की सूची... कोंडागांव में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को बनाया उम्मीदवार


रेलवे प्रशासन ने अपील जारी की
• गैस सिलेंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा करने के दौरान दुर्घटना हो सकती है। किसी को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को दें।
• वेंडरों द्वारा असुरक्षित तरीके से जलती सिगड़ी आदि देखे जाने पर आरपीएफ को सूचना दें।
• ट्रेनों एवं स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर जुर्माने की कार्रवाई।
• गैरकानूनी रूप से जैसे पटाखे, पट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि जैसे सामानों के साथ रेल यात्रा न करें।
• जल्द आग पकड़ने वाले समानों जैसे माचिस, लाइटर, फिल्म आदि जैसे सामानों को अपने साथ यात्रा में न रखें।
• कोच में दिए गए बिजली के समानों एवं स्विच बोर्ड के साथ छेडछाड न करें।