देश के संविधान में महिलाओं को पुरथषों के सामान माना गया है, लेकिन अब तक उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रदेश की आबकारी उपनिरीक्षक रिचा मिश्रा की दायर याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि रिचा को राज्य सेवा चयन परीक्षा में महिला आरक्षण अधिनियम १९९७ और पुलिस सर्विस एवं भर्ती नियम 2005 का लाभ नहीं दिया गया है।