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रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन में ये होंगे अनलॉक, यहां देखिए पूरी डिटेल

locationरायपुरPublished: May 15, 2021 04:05:02 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

Lockdown in Raipur: राज्य सरकार ने प्रदेश में Lockdown 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। रायपुर कलेक्टर ने राजधानी में एक बार फिर कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।

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Unlock in Raipur: राजधानी में मॉल, सैलून, जिम और पार्क आज से खुले, सब्जी मंडी शाम 5 बजे तक रहेंगे ओपन

रायपुर. छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग व राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, पर मृत्यु दर चिंताजनक बनी हुई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
इधर, रायपुर कलेक्टर ने राजधानी में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। शनिवार को रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर 31 मई तक लॉक रहेगा। इस दौरान सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।

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साथ ही समस्त शराब दुकानें भी रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ ही ऑफिस खोले जाएंगे। बता दें कि रायपुर जिले में चौथे चरण का लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे खत्म हो रहा है।
वैसे इसे अनलॉक (Unlock) का दूसरा चरण भी माना जा सकता है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विरोध के बाद लॉकडाउन 4 में ई-कॉमर्स के व्यापार पर रोक लगा दी थी, लेकिन लॉकडाउन-5 में यह रोक वापस ले ली गई है। ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को व्यापार की अनुमति मिल गई है।

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रविवार को टोटल लॉकडाउन
हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल, चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों एवं अन्य अनुमति सामानों की होम डिलीवरी और रविवार को सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।

शर्तों के साथ इन्हें अनुमति -स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं। – शाम 5 बजे तक थोक अनाज दुकान खोलने की अनुमति। – रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी। ऑर्डर रात नौ बजे तक। – माल, थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच। जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं। – प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें। सप्ताह में 6 दिन। – अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार।
ये गतिविधियां रहेंगी चालू – सभी सरकारी व श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल के लागू होने पर निजी निर्माण गतिविधियां। – किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें। होम डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा। – मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें। यहां भी होम डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा। – बैंक व डाकघर सभी ग्राहकों के लिए, लेकिन 50 फीसदी कर्मचारियों और सोशल डिस्टिेसिंग के साथ। – सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय। टोकन प्रणाली व ऑनलाइन प्रणाली के साथ। – लोक सिलाई केंद्र व पसंद केंद्र।

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