
गोद लिए बेटे ने ली मां की जान, फिर लाश के साथ किया ये काम, ऐसे खुली पोल
Raipur Crime News : गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर मेडिकल कॉलेज में देहदान करने वाले दत्तक पुत्र को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही 150 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि संपत्ति के लालच में सुदीप कुमार बोस (26 वर्ष) प्रोफेसर कालोनी निवासी ने अपनी मां हेमप्रभा बोस (68 वर्ष) की 25 फरवरी 2019 को गला दबाकर हत्या कर दी। (chhattisgarh news) फिर पचपेडी़ नाका स्थित निजी अस्पताल ले गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं साक्ष्य को छिपाने के लिए मेडिकल कॉलेज में देहदान कर दिया। (crime news) मामले में मृतका के बड़े भाई जगदीश बोस ने 2 फरवरी 2019 को पुरानी बस्ती थाना में शिकायत की, जिसमें बताया गया कि सुदीप बोस अक्सर हेमप्रभा से मारपीट करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया, (cg crime news) जिसमें मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले। हत्या की पुष्टि होने पर आरोपी सुदीप को गिरफ्तार करने के जेल भेज दिया गया।
वहीं पूरे मामले की जांच कर चालान प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) हिरेंद्र सिंह टेकाम कोर्ट में पुलिस की केस डायरी और 15 गवाहों के बयान के आधार पर हत्या करने, (chhattisgarh news) साक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
Published on:
19 Jun 2023 03:54 pm
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