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Sri Krishna Janmashtami 2021: कृष्ण जन्माष्टमी के लिए गाइडलाइन जारी, सिर्फ पूजा के लिए अनुमति, दही हांडी पर रोक

Sri Krishna Janmashtami 2021: इस साल 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कलेक्टर ने कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmasthmi 2021 Guidelines) को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है।

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Shree krishna janmashtami 2021

Sri Krishna Janmashtami 2021: कृष्ण जन्माष्टमी के लिए गाइडलाइन जारी, सिर्फ पूजा के लिए अनुमति, दही हांडी पर रोक

रायपुर. Sri Krishna Janmashtami 2021: इस साल 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कलेक्टर ने कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmasthmi 2021 Guidelines) को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

वहीं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने बड़ा फैसला लिया है। जन्माष्टमी पर्व पर शराब और मांस की दुकान बंद रहेंगे। सरकार ने 30 अगस्त 2021 को मदिरा विक्रय दुकानों और मांसाहार की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह है गाइडलाइन
- परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा।
- फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति।
- कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।
- कोविड-19 के निवारक उपायों पर जागकरूकता के लिए ऑडियो-वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
- आगंतुकों को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जाए। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इक_ा न किया जाए।
- स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक/पूजा स्थल में प्रवेश के लिए निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं लिये अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।
- परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन तय किया जाए।
- परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
- कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिये परिसर मे चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाया जाए।
- प्रवेश के लिए कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी तय की जाए।
- आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा।
- बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
- मूर्ति/धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।