
इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला में 20 को होगा पूरक चालान पेश, मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत ने पुलिस को दिए निर्देश
रायपुर। Indira Priyadarshini Bank Scam : इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला में 20 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस को पूरक चालान पेश करने के लिए कहा गया है। किसी कारणवश पूरक चालान पेश नहीं कर पाने की स्थिति में अब तक की जांच का स्टेटस देना होगा। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत ने शनिवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसका आदेश दिया है। साथ ही खातेधारकों को रकम की वापसी के लिए कोर्ट में आवेदन देने के लिए कहा गया है। ताकि आवेदन की जांच कर बकाएदारों से वसूल 2.43 करोड़ रुपए उन्हें वापस लौटाया जा सके।
उप महाधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक संदीप दुबे ने बताया कि एक दशक पुराने इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला मामले की नए सिरे से जांच के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने 20 जून 2023 को पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस पिछले तीन महीनों से प्रकरण की जांच कर रही है। लेकिन अब तक पूरक चालान और जांच की वर्तमान स्टेटस को नहीं बताया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस अपना पक्ष रखेगी।
घोटाले में शामिल लोगों के नाम उजागर होंगे
कोतवाली पुलिस कोर्ट में बताएगी कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले में कौन लोग शामिल थे। पूरे प्रकरण में उनकी क्या भूमिका रही है। प्रकरण की जांच के दौरान उन्हें किस तरह के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा की बैंगलुरू में कराए गए नारको टेस्ट की 2019 में मिली जांच रिपोर्ट और सीडी को पेश करने के लिए कहा गया है।
वहीं इसके आधार पर की गई जांच का ब्यौरा भी देना होगा। कोर्ट में इसकी जानकारी देने पर बैंक घोटाले में शामिल पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों के नाम उजागर होंगे। बता दें कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच करने के बाद 2007 में चालान और इसके बाद दो पूरक चालान भी पेश किया जा चुका है।
Published on:
08 Oct 2023 11:33 am
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