11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

6 महीने बढ़ाया गया IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह का निलंबन, सरकार ने जारी किया आदेश

IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह की निलंबन अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृहविभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।

less than 1 minute read
Google source verification
CGNews

6 महीने बढ़ाया गया IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह का निलंबन, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर. आईपीएस मुकेश गुप्ता (IPS Mukesh gupta) और रजनेश सिंह (Rajnesh singh) की निलंबन अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृहविभाग के उपसचिव मुकुंद गजभिये ने 5 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसमें दोनों ही अफसरों के खिलाफ EOW(Economic Offences Wing) में दर्ज किए गए अपराध की गंभीरता और अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया है।

बता दें कि ईओडब्ल्यू (Anti corruption bureau) में FIR दर्ज होने के बाद राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियरें का प्रयोग करते हुए 9 फरवरी 2019 को मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को निलंबित कर दिया गया था।

इसकी समीक्षा के दौरान अखिल भारतीय सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1969 के नियम 3(8)(बी) के तहत 9 अप्रैल 2019 को निलंबन की अवधि 180 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि दोनों ही अफसरों के खिलाफ फोन टेपिंग और दस्तावेज की कूटरचना कर उसका उपयोग करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। टेलीग्राफ एक्ट सहित अन्य धारा के तहत प्रथमिकी दर्ज की गई।

IPS Mukesh Gupta की खबर यहां बस एक क्लिक में

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..

LIVE अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News

एक ही क्लिक में देखें Patrika की सारी खबरें