
1 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर आरोपी को 3 महीने की सजा(PHOTO-UNSPLASH)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक से 1 करोड़ का लोन लेने के बाद वापस नहीं करने वाले कारोबारी कुलदीप सिंह भाटिया को 3 महीने कैद और लोन की रकम लौटाने का आदेश दिया गया है। ब्याज सहित लोन की रकम नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कारोबारी की ओर से तर्क दिया कि बैंक प्रबंधन द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाया गया है।
लोन लेने के बाद नियमानुसार 60 लाख रुपए किश्त की रकम जमा कराई गई है। लेकिन, जमा कराई गई रकम का स्टेटमेंट बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट बिलासपुर और डीआरटी जबलपुर में चल रहा है। जहां हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। रायपुर के जिला कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वर्णलता ओम यादव की अदालत में सुनवाई के दौरान कारोबारी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए।
वहीं बैंक की ओर से कोर्ट में तमाम दस्तावेज जमा कराए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को और विचारण में सहयोग करने पर 3 महीने के साधारण कारावास के साथ ही रुपए लौटाने का आदेश दिया।
देवेन्द्र नगर रायपुर निवासी कुलदीप सिंह भाटिया ने मिलेनियम प्लाजा स्थित लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर से 4 अगस्त 2016 को एक करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसका भुगतान मासिक किश्तों पर किया जाना था, लेकिन कारोबारी ने किश्त जमा नहीं की। इसके चलते कारोबारी का बैंक खाता अनियमित हो गया और 22 अगस्त 2022 को 1 करोड़ 9 लाख रुपए ओवर ड्यू हो गया।
इस राशि की अदायगी के लिए कारोबारी ने फाइनल सेटलमेंट के तहत लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक को चेक दिया जो बाउंस हो गया। बैंक प्रबंधन ने इसकी सूचना 25 अगस्त 2022 को दी। इसके बाद भी बकाया रकम नहीं देने पर न्यायालय की शरण ली।
Updated on:
13 Jul 2025 11:33 am
Published on:
13 Jul 2025 11:33 am
