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श्वान को दीवार पर लटकाने वाले शराबी का अब तक पता नहीं

- चूहे के मारने के मामले में एक व्यक्ति हवालात जा चुका है - सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

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श्वान को दीवार पर लटकाने वाले शराबी का अब तक पता नहीं

श्वान को दीवार पर लटकाने वाले शराबी का अब तक पता नहीं

दिनेश यदु @ रायपुर.पशु क्रूरता अधिनियम (animal cruelty act) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की तलाश में राजेन्द्र नगर पुलिस (Rajendra Nagar Police) जुट गई है। मंगलवार रात अज्ञात शराबियों द्वारा राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलीडीह की शराब भट्टी (Amlidih Brewery) के पास शराबियों ने एक कुत्ते को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके खिलाफ पीपल फॉर एनिमल संस्था (People for Animal Organization) की अध्यक्ष कस्तूरी बल्लाल ने राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में शराब दुकान संचालक व अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। संस्था की अध्यक्ष बल्लाल ने बताया कि गुरुवार सुबह हमने कुत्ते के शव को दफनाया और थाने में जाकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पूछताछ की। फिलहाल आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है।
चूहे को मारने के मामले में एक व्यक्ति हवालात जा चुका है
नंवबर में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक व्यक्ति ने चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और उसे नाली के पानी में डुबोकर मार डाला था। पुलिस ने मृत चूहे को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजा था। मामले में आरोपी एक व्यक्ति को 10 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया था। B10 रुपए से लेकर तीन वर्ष की सजा का प्रावधान

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रुपए से लेकर तीन वर्ष की सजा का प्रावधान
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराधी को कम से कम 10 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।
सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी योगिता खापर्डे ने बताया कि पशुक्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रहे हैं। शराब दुकान के आसपास के सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश कर रहे हैं।