
Raipur News: दुर्घटना मृत्यु बीमा की राशि नहीं देने पर कोर्ट का अमला बुधवार को पुजारी पार्क स्थित एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दतर को सील करने पहुंचा। इस दौरान कुर्की आदेश लेकर पहुंचे अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कार्रवाई की चेतावनी देने पर कंपनी के अधिकारियों ने दो दिन की मोहलत मांगी। साथ ही आरटीजीएस के जरिए क्लेम का भुगतान करने का आश्वासन दिया। अधिवक्ता संतोष सेन और त्रिनाथ सेन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुरा निवासी वैशाली मिश्रा के पति हिमांशु मिश्रा की चिचोला ढाबा के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
घटना के बाद मृतक की पत्नी और उनके माता-पिता ने 7 फरवरी 2022 को कोर्ट के माध्यम से बीमा क्लेम के लिए याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने 24 फरवरी 2024 को बीमा कंपनी को 84 लाख 18 हजार 152 रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी रकम का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने 9 फीसदी ब्याज दर के साथ 1 करोड़ 62 लाख 691 रुपए भुगतान करने आदेश जारी किया।
घटना के बाद बीमा क्लेम करने पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अधिकारी चक्कर लगवाते रहे। परेशान होकर मृतक के परिजनों ने कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए क्लेम की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद भी क्लेम नहीं देने पर आदेश की अवमानना करने पर ब्याज समेत राशि देने या फिर दतर को सील कर कुर्की करने का आदेश दिया। इस आदेश को लेकर कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारी पुलिस के साथ एसबीआई लाइफ के दतर पहुंचे थे।
Published on:
02 May 2024 11:34 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
