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बिना पंजीकृत कार डीलरों के ठिकानों में छापा, दूसरे राज्यों से बेचने के लिए लाई गईं 100 कार जब्त

Chhattisgarah news: रायपुर स्थित दो शोरूम पर छापा मारकर उनके पास से करीब 100 कार जब्त की गई हैं। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट (लाइसेंस) कारोबार करने पर यह कार्रवाई की गई है।

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बिना पंजीकृत कार जब्त

बिना पंजीकृत कार जब्त

Raipur news रायपुर के परिवहन विभाग ने तेलीबांधा स्थित मॉल की पार्किंग में छिपाकर रखी हुई दूसरे राज्यों की 40 कार को छापा मारकर जब्त किया। इसे रायपुर के मारूति ट्रू वैल्यू और कार-24 ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा रखा गया था। बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने पर दोनों डीलरों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही कार मालिकों को दस्तावेजों के साथ रायपुर आरटीओ कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है। बता दें कि बिना ट्रेड लाइसेंस के पुरानी कार की खरीद-फरोख्त करने की शिकायत परिवहन विभाग को मिली थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि उसके पास दूसरे राज्य की 20 कार है। तेलीबांधा स्थित एक मॉल के पार्किंग में छिपाकर रखी गई थी।

कार जब्त

तलाशी में मारूति ट्रू वैल्यू शोरूम से करीब 60 कार मिली। इसमें से अधिकांश झारखंड, कर्नाटक आंध्रप्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र की कार शामिल हैं। इसे पिछले काफी समय से शोरूम और पार्किंग में रखा गया था। बताया जाता है कि परिवहन विभाग ने सभी कार का नंबर नोट करने के बाद उसे ब्लैक लिस्टेड कर कारोबारियों को लौटा दिया है।

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ट्रेड लाइसेंस जरूरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहन के खरीद-फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने 1 अप्रैल 2023 से नया नियम जारी किया है। इसके तहत पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री करने वाले ऑटोमोबाइल्स डीलरों को स्थानीय आरटीओ से ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा बेचे गए वाहनों के आरसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेन-देन पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके बाद भी अब तक प्रदेशभर के केवल 15 और रायपुर में केवल एक डीलर द्वारा ही ट्रेड लाइसेंस लिया गया है।

- शैलाभ साहू, सहायक परिवहन आयुक्त, रायपुर