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Voter ID-Aadhaar Link: घर बैठे करिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक, जानिए प्रोसेस

Voter ID-Aadhaar Link: चुनाव आयोग का मानना है की वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर चुनावों में होने वाली डुप्लीकेसी से बचा जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का अभियान चला रहा है।

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रायपुर। चुनाव आयोग आधार कार्ड (Aadhaar Card) और वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को लिंक करने का खास अभियान चला रहा है।आयोग का दावा है कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा और चुनावों में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार चुनाव कानून में संशोधन को लेकर बिल लेकर आई थी। यह बिल संसद से पास हो चुका है और अब कानून बन चुका है। इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। लिंक करने के लिए मतदाताओं को मजबूर नहीं किया जाएगा।

इस अभियान के तहत चुनाव आयोग ने कई राज्यों में कैंप लगाए हैं, जहां आधार को वोटर के साथ लिंक करने में लोगों की मदद जाएगी। इसके अलावा, ऑनलाइन भी लोग आधार और वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल-www.nvsp.in , पर उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले http://www.nvsp.inपर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
अब पोर्टल के होम पेज पर इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने वोटर आईडी की डिटेल दर्ज करें।
अब दाईं तरफ Feed Adhaar No लिखा नजर आएगा, उस पर क्लिक करके डिटेल्स और EPIC नंबर डालें।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा।
ओटीपी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आधार और वोटर आईडी के लिंक होने पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा।

एसएमएस के द्वारा इस तरह करें आधार वोटर आईडी लिंक-
एसएमएस के जरिए भी आधार और वोटर आईडी को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए 166 या 51969 पर ECILINK< SPACE> फोर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। ECILINK के बाद अपना EPIC नंबर और आधार नंबर लिखना होगा।

इसके अलावा, फोन कॉल के जरिए भी आधार और वोटर आईडी लिंक कर सकते हैं। 1950 नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल करके लिंक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी को आवेदन करके मतदाता अपना आधार और वोटर आईडी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए अधिकारी को एक आवेदन भेजना होगा।