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रायसेन

लोक अदालत में एक हुए पति-पत्नी, समझौता कर निपटाए 3323 प्रकरण

24 खंडपीठों में रखे गए थे 18647 प्रकरण, 3323 का किया निराकरण।

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रायसेन. शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में केवल आपराधिक, आर्थिक या बिजली चोरी के प्रकरण ही नहीं सुलझाए गए, बल्कि ऐसे पारिवारिक विवाद भी सुलझाए गए, जिनमें पति-पत्नी के बीच विवाद से उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था। लोक अदालत में कुल 18647 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 3323 प्रकरण समझौता के आधार पर हल किए गए। जिससे 4315 व्यक्तियों को लाभ हुआ। समझौता राशि 05 करोड़ 54 लाख 13 हजार 161 रुपए संबंधित संस्थाओं को मिली।
रसुबह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीष कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। अदालत शुरू होते ही लोगों की भीड़ बिजली कंपनी के काउंटर पर लगने लगी। जबकि दोपहर तक बैंकों के काउंटर खाली थे, केवल कैनरा बैंक और ग्रामीण के काउंटर पर कुछ लोग दिखाई दिए। लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में किया गया। जहां प्रकरणों का निराकरण करने न्यायाधीशों की कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया था।
रखे गए ये प्रकरण
उक्त लोक अदालत में न्यायालयोंं के 3147 लंबित प्रकरण रखे गए जिनमें से 726 प्रकरण आपराधिक प्रकृति के, 340 प्रकरण चेक बाउंस के, 204 प्रकरण बिजली चोरी के, 52 प्रकरण अन्य थे। इनमें से 130 प्रकरण का समझौता के आधार पर निराकरण किया गया। जिनमें समझौता राशि 04 करोड़ 43 लाख 23 हजार 998 वसूली गई और कुल 1698 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी प्रकार लगभग 15500 प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे गए, जिनमें से 2597 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनसे समझौता राशि 01 करोड़ 10 लाख 89 हजार 163 वसूल की गई तथा कुल 2617 व्यक्ति लाभांवित हुए।
चार साल की दूरियां मिटीं
लोक अदालत में कई पारिवारिक प्रकरणों का निराकण भी किया गया। इनें प्रमुख ग्राम गिरवर के एक दंपति के बीच विवाद का निपटारा किया गया। जिसमें पति-पत्नी के बीच अनबन इतनी बढ़ गई थी कि वे चार साल से अलग रह रहे थे। मामला अदालत में आने के बाद दोनो के बीच सुलह कराई गई। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश यादव की अदालत में दोनों के बीच समझौता कराया गया। दोनो ने एक-दूसरे को माला पहनाकर जीवन को नए सिरे से हंसी खुशी के साथ शुरू करने का वादा किया।
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