
राजसमंद. जिले के सरकारी कर्मचारी, आयकार दाता, अद्र्ध सरकारी और स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो एवं चार पहिया वाहन मालिक स्वेच्छा से नि:शुल्क राशन सुविधा से नाम हटवा सकते हैं। रसद विभाग की ओर से इसके लिए 31 जनवरी तक का अंतिम अवसर दिया है। इसके बाद विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के मापदण्ड में ऐसे परिवार जिसमे कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायतशासी संस्थाओं में कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जिविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोडकऱ निष्कासन सूची में सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपरोक्त निष्कासन श्रेणी में जो भी परिवार/सदस्य आता है तो वे तुरंत संबंधित उपखण्ड कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अपात्र परिवारों के विरूद्ध खाद्य विभाग से प्रदत्त निर्देशानुसार वसूली एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत जिले में हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो जरूरत मंद नहीं है। वह भी इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें एक मौका देकर अपने आप ही खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने का समय दिया है, इसके बावजूद अपात्र लोगों के नाम नहीं हटवाने पर 31 जनवरी 2025 के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर वसूली की जाएगी। इसके लिए रसद विभाग ने तैयारी कर ली है।
Updated on:
07 Dec 2024 11:41 am
Published on:
07 Dec 2024 11:28 am
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