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सपा सांसद आजम खां को कोर्ट से लगा एक और झटका, दो पैन कार्ड मामले में जमानत खारिज

Highlights -दो केसों की आज सुनवाई कोर्ट में हुई -एक में जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी -फ़िलहाल अभी जेल में ही रहेंगे आजम खान -अब अप्रैल में होगी अगली सुनवाई
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रामपुर: सपा सांसद आजम खां को फिर एडीजे 9 को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दो पेनकार्ड ओर दो पासपोर्ट रखने वाले मुकद्दमें आजम खां की पत्नि तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि एक मुकद्दमें में आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अब तीनो केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल की तारीख लगा दी है।

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ये हैं मामले

सांसद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र वाले मुकद्दमें में इन दिनों सीतापुर की जिला जेल में बंद है। उनके खिलाफ इस मुकद्दमें के अलावा भी कई दर्जन मुकद्दमें दर्ज हैं। आज दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पेनकार्ड रखने वाले मुकद्दमें में आज आजम खान के वकील खलील उल्लाह खान ने कोर्ट के समक्ष तमाम दलीलें रखीं पर अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस करने आये सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद दिवाकर ने जो दलीलें कोर्ट ले समक्ष रखीं उसको लेकर कोर्ट ने आजम खां ओर उनकी पत्नि बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि एक मुकद्दमें में सांसद आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।

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कोर्ट ने खारिज की दलीलें

डीजीसी दलविंदर सिंह ने बताया कि आज एडीजे 9 की अदालत में सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो पेनकार्ड ओर दो पासपोर्ट रखने के आरोप में तीनों लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज है। उसी मुकद्दमें में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके वकीलों ने तमाम चीजें कोर्ट में रखीं साथ ही अभियोजन पक्ष के महाअधिवक्ता जोकि सुप्रीम कोर्ट से यहां बहस करने आये थे उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां समेत उनकी पत्नी बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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यतीम खाने में मिली जमानत

वहीँ सांसद आजम खां के वकील खलील उल्ला बोले आज दो पेनकार्ड रखने और दो पासपोर्ट रखने वाले मुकद्दमें में आजम खान और उनकी पत्नि बेटे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि एक यतीम खाने वाले मुकद्दमें में आजम कहां की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।

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