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रामपुर में भाई के कत्ल का 6 साल बाद इंसाफ: चाकू से हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

Rampur News: रामपुर में 2020 के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है।

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रामपुर में भाई के कत्ल का 6 साल बाद इंसाफ..

Rampur Crime News: रामपुर में वर्ष 2020 में हुए एक चर्चित हत्या कांड में आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। अदालत ने भाई की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले को उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों को मजबूती से स्थापित किया।

चाकू से हमला कर की गई थी हत्या

मामला रामपुर के थाना गंज क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 5 जनवरी 2020 को वादी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। आरोप था कि अहमद पुत्र राजा उर्फ मेहंदी हसन और यासीन पुत्र शकील खान, निवासी चपटा आसरा कॉलोनी, ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हमला इतना गंभीर था कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया था।

पुलिस ने जुटाए मजबूत साक्ष्य

हत्या जैसे गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी तथ्यों को बारीकी से एकत्र किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की नियमित मॉनिटरिंग की ताकि आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा सके। अभियोजन मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजकों ने भी केस को प्राथमिकता देते हुए हर सुनवाई में प्रभावी पैरवी की।

अदालत में गवाहों ने खोली आरोपियों की पोल

सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को मजबूत किया। अभियोजन पक्ष ने घटना की पूरी कड़ी को अदालत के सामने क्रमवार तरीके से रखा। बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने माना कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप साबित होते हैं। इसी आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।

एडीजे कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बुधवार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम रामपुर की अदालत ने अहमद और यासीन को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि पुलिस अधिकारियों ने इसे कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान

रामपुर पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गंभीर अपराधों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को प्राथमिकता देकर अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय दिलाना है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में भी हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे मामलों में इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।