तो गैस एजेंसी पर होगी कार्रवाई
साथ ही यदि किसी गैस एजेंसी के संचालक द्वारा भी व्यावसायिक गैस प्रयोजन के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर का यह आदेश हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।
अधिकांश मैरिज गार्डन, होटल और रेस्टोंरेंट में फिलहाल व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा रहा है लेकिन कभी-कभी यहां पर घरेलू गैस सिलेंडर भी लगाकर उनका उपयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर तो छोटे घरेलू गैस सिलेंडरों के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से इस तरह के आदेश जारी करने की नौबत आ गई है। मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक को अब आयोजकों को भी इसके लिए समझाना होगा।