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कोटवार को सेवाभूमि से बेदखल करने पर राेक

हाई कोर्ट का राहतकारी अंतरिम आदेश, पीएस व कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस सागर/जबलपुर. मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता सेवाभूमि स्वामी कोटवार को उसके कब्जे से बेदखल करने पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम निर्देश के साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर […]

सागरFeb 15, 2025 / 06:50 pm

अभिलाष तिवारी

MP High Court
हाई कोर्ट का राहतकारी अंतरिम आदेश, पीएस व कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस

सागर/जबलपुर. मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता सेवाभूमि स्वामी कोटवार को उसके कब्जे से बेदखल करने पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम निर्देश के साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर सागर, एसडीओ व तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
याचिकाकर्ता सागर निवासी भगोनी चढ़ार की ओर से दलील दी गई कि तहसीलदार के आदेश पर याचिकाकर्ता को कोटवारी सेवा भूमि पर अधिकार मिला था, तब से जमीन उसके कब्जे में है। वर्ष 2022 में राज्य शासन ने एक परिपत्र जारी कर सेवा भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उसकी जमीन शासकीय मद में दर्ज कर दी गई, इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट तर्क सुनने के बाद अंतरिम राहत दे दी।

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