
सागर. इस बार होटल में खाना खाना भी महंगा हो सकता है। 1 अप्रेल 2025 से होटल पर लगने वाले जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। बड़े होटल, जिनमें किसी भी रूम का तय किराया 7500 रुपए से अधिक का होता है, वहां मौजूद रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा, जबकि अन्य किसी भी होटल के रेस्टोरेंट में जीएसटी की दर 5 प्रतिशत ही रहेगी। एक फायदा ये मिल रहा है कि ऐसे होटल या रेस्टोरेंट, जहां 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा, उन्हें आइटीसी का लाभ मिलेगा। जिन होटल के रेस्टोरेंट में 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगना होता है, उनमें आइटीसी लेने की सुविधा नहीं रहेगी।
नए साल में जीएसटी में कई नए बदलाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को पूरे दिन जीएसटी पोर्टल बंद रहने के बाद करदाताओं के लिए दो दिन की समय सीमा बढ़ाई गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की समय-सीमा 13 जनवरी तक बढ़ाई थी। पहले यह डेडलाइन 11 जनवरी थी। समय-सीमा बढ़ाने के पीछे बड़ा कारण तकनीकी खराबी। सीए प्रीयेश जैन ने बताया पोर्टल धीमा चलने की वजह से सीमा बढ़ाई थी। शुक्रवार को पोर्टल पर कोई काम नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जीएसटी बढ़ाने के लिए हर तिमाही में काउंसलिंग की बैठक होती है। नए साल में भी विभिन्न बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब समय सीमा को बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2017-18 से लेकर 2019- 20 तक के संबंध में जीएसटी के लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम लागू की है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है। जिन करदाताओं के ऊपर धारा 73 के तहत नोटिस या ऑर्डर पारित हुआ है, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ टैक्स का भुगतान करके ब्याज और पेनाल्टी में पूर्ण छूट ले सकते हैं।
Published on:
12 Jan 2025 11:37 am

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