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सागर. शहर में मकान-दुकान या प्लाट की रजिस्ट्री कराना है तो अब इसके लिए बेचवार को बिजली कंपनी की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिजली कंपनी शहर डिवीजन के अधिकारियों ने इस संबंध में जिला पंजीयक के अलावा संभागायुक्त को भी पत्र लिखा है। जिसमें बिजली की एनओसी रजिस्ट्री में अनिवार्य करने का नियम भी लागू करने की मांग रखी है। हालांकि पंजीयन कार्यालय की ओर से अब तक बिजली कंपनी की इस मांग को नियम में शामिल नहीं किया है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस माह के अंत तक नियम लागू कर दिया जाएगा।
यह है वजह
बिजली कंपनी के कार्यालय में आए दिन एेसे लोग परेशान होते नजर आ जाते हैं, जिन्होंने हालही में मकान-दुकान खरीदी है और बिजली कंपनी उन्हें नया कनेक्शन देने के पहले पुराना बकाया राशि जमा करने की बात कहती है। चूंकि मकान के बेचवार अक्सर खरीददार से यह बात छिपा लेते हैं कि बेची जा रही प्रॉपर्टी पर पुराने बिजली कनेक्शन की राशि बकाया है। खरीददार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करता और जब नया कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनी पहुंचता है तो पता चलता है कि जो मकान-दुकान उसने खरीदी है उस पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है।
नियम लागू न होने तक कंपनी से करें संपर्क
शहर डिवीजन के अधिकारियों का कहना है कि एेसे ९० प्रतिशत केश सामने आते हैं जिनमें पुराना बिल चुकता किए बिना ही प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। वैसे तो बिजली कंपनी की एनओसी रजिस्ट्री होने के लिए अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन जब तक यह नियम लागू नहीं होता है तब तक खरीददारों को स्वयं इस बात पर ध्यान देना होगा। उनके लिए बिजली कंपनी स्वयं इस बात की पुष्टि करके बताएगी कि जिस मकान-दुकान की खरीदी कर रहे हैं उस पर पुराना बिजली बिल बकाया है या नहीं।
आए दिन एेसे मामले सामने आते हैं कि लोग नया कनेक्शन लेने आते हैं और पुराना बकाया खुद का न होने का तर्क देते हैं। चूंकि कंपनी बकाया राशि चुकता किए बिना नया कनेक्शन नहीं दे सकती। जिससे लोग परेशान होते हैं। यही परेशानी देख रजिस्ट्री में बिजली कंपनी की एनओसी अनिवार्य करने के लिए पत्राचार किया है।
एसके सिन्हा, कार्यपालन अभियंता, शहर
Published on:
13 Nov 2019 08:00 am
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