सागर

सोलह राशन दुकान संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना, नोटिस किए गए जारी

हितग्राहियों की इ-केवायसी के कार्य में बरती जा रही है लापरवाही, 15 जून तक केवायसी न होने पर नहीं मिलेगा राशन

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Jun 11, 2025
फाइल फोटो

बीना. राशन दुकानों को अपडेट करते हुए हितग्राहियों की इ-केवायसी कराई जा रही है, जिससे इसमें होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके। जिन हितग्राहियों की केवायसी नहीं होगी, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इ-केवायसी कराने की समय-सीमा 15 जून है, लेकिन फिर कई राशन दुकान संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर कलेक्टर ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ब्लॉक की 16 दुकानें ऐसी हैं, जिनकी इ-केवायसी 75 प्रतिशत से नीचे है और इनपर 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाना है, इसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। 75 प्रतिशत से कम इ-केवायसी वाली राशन दुकानों में करौंदा, हड़कलखाती, गढ़ा, ढिमरौली, निवोदा, कंजिया, लहरावदा, देवल, सरगौली, कनखर, हांसलखेड़ी, मोहांसा, सेमरखेड़ी, हींगटी, पिपरासर, गढ़ौली शामिल हैं। यदि 15 जून तक यह केवायसी नहीं करेंगे, तो हितग्राहियों को अगले महिनों का राशन नहीं मिल पाएगा।

सचिवों ने भी की शिकायत
एक बैठक के दौरान कुछ ग्राम पंचायत के सचिवों ने एसडीएम से शिकायत की है कि राशन दुकान संचालक इ-केवायसी कराने नहीं आ रहे हैं और कार्रवाई की बात उनसे कही जाती है। जबकि मशीन दुकान संचालक के पास ही रहती है। उसके बिना केवायसी नहीं हो पाती है।

नहीं आते कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी
क्षेत्र की राशन दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी गगन चौकसे भी नहीं आते हैं, जिससे दुकान संचालक मनमानी करते हैं। नोटिस जारी होने के बाद भी उनकी कार्यप्रणाली नहीं बदल रही है। तबादला होने के बाद भी चार्ज उनके पास है।

किए हैं नोटिस जारी
सोलह राशन दुकान संचालकों को कलेक्टर के आदेश पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के फील्ड पर न आने पर नोटिस जारी किया गया है।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना

फैक्ट फाइल
कुल हितग्राही सदस्य-89240
इ-केवायसी-71209
शेष इ-केवायसी-17224

Published on:
11 Jun 2025 12:14 pm
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