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मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को मिली ये सजा, ये भी हैं अनोखे फैसले

कोर्ट समाचार- आरोपियों ने फरियादी की दुकान में घुसकर मारपीट की थी

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The punishment for the father-son who assaulted him

The punishment for the father-son who assaulted him

सागर. कम्प्यूटर की दुकान में घुसकर डंडों से मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 30 मार्च 2014 को आरोपी सागर निवासी मनोज पिता देवेन्द्र सिंह उम्र 33 वर्ष और देवेन्द्र रजाखेड़ी बजरिया स्थिति फरियादी अजय नायक की कम्प्यूटर प्वांइट पर किसी काम को लेकर पहुंचे। आरोपी मनोज का अजय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद शांत हो जाने के कुछ देर बाद दोनों आरोपियों ने फरियादी की दुकान में घुसकर मारपीट कर दी। फरियादी के भाई आलोक ने जब बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर थाना पदमाकर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संध्या मरावी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 452 में 2-2 वर्ष का कठोर कारावास और 500-500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 3-3 माह के कठोर कारावास और 500-500 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
मारपीट करने वाले को एक साल की सजा
सागर. मामूली विवाद पर डंडे से मारपीट करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। 24 जून 2014 को रात करीब 11 बजे आरोपी भरत यादव 27 निवासी पटौआ ने फरियादी केदार को अपने घर से बुलाया और अपने साथ बंडा चलने को कहा। मना करने पर आरोपी भरत ने डंडे से मारपीट कर र्दी। बंडा थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंिकता श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी भरत को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 324 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ ताहिर खान ने की।
वाहन से टक्कर मारने वाले को सुनाई सजा
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित सिंह सिसौदिया की अदालत ने अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए आरोपियों को दंडित किया है।
बंडा के देवपुरा ग्राम निवासी आरेापी विनोद पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा उम्र 24 ग्राम ने 4 अगस्त २०17 को अपने वाहन एमपी 15बीए 1209 से महराज सिंह, सुरेन्द्र, बसंत, कपूर, जीतेश को लापरवाहीपूर्वक टक्कर मार दी। इसी प्रकार थाना राहतगढ़ अंतर्गत आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र विष्णु प्रसाद 34 वर्ष ग्राम विथई ने अपने ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 15 एए 5132 को ग्राम सिहोरा में लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकट में डाला। उक्त मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित सिंह सिसौदिया सागर की अदालत ने आरोपी विनोद को भादावि की धारा 279, 337 (5 शीर्ष), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 में कुल 6000 रुपए जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। वहीं आरोपी धर्मेन्द्र को भादावि की धारा 279 के अंतर्गत 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।