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MP POLICE: बीपीएल कार्डधारकों का नि:शुल्क होगा चरित्र सत्यापन, अन्य की जेब होगी ढीली

पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी, पुलिस विभाग द्वारा शासकीय सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन किया जाता है।

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Suresh Kumar Mishra

Aug 29, 2016

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धीरेंद्र गुप्ता @ सतना।
पुलिस विभाग द्वारा शासकीय सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन किया जाता है। लेकिन, कई मामले एेसे भी सामने आते हैं जिसमें अशासकीय सेवाओं के लिए, मकान किराएदारों या अन्य उद्देश्यों के लिए भी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र वांछित रहता है। एेसे में नए आदेश जारी करते हुए पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि बीपीएल कार्डधारी को यह नि:शुल्क दिया जाएगा।


अन्य आवेदकों को अगर प्रकरण एक ही थाना क्षेत्र का है तो 100 रुपए, एक ही जिले के एक से अधिक थाने का है तो 200 रुपए और अगर एक से अधिक जिले का है तो 400 रुपए शुल्क शासकीय कोषालय के हेड में जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद चालान की रसीद आवेदन में लगाना जरूरी रहेगा।


...तो होगी कार्रवाई

अशासकीय सेवा के लिए चाहे गए सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सेवा सूची में शामिल किए जाएंगे। समय सीमा में प्रमाण पत्र नहीं देने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी। जानकारी मिली है कि 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।


बनेगा साफ्टवेयर

चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया के लिए पुलिस विभाग एक बेव बेस्ट साफ्टवेयर शुरू कर सकता है। जो निर्देशों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा। भविष्य में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत सभी थानों की नेटवर्किंग होने पर जिला विशेष शाखा स्तर से ही आवेदन पत्रों का निराकरण हो सकेगा। एेसे में आवेदक को भटकना नहीं होगा।


आवेदक को यह करना होगा

अधिकारियों का मानना है, यह सत्यापित प्रमाण पत्र युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन कई बार यह अलग-अलग प्रारूपों में व बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना दिए जाते हैं। इससे विश्वसनीयता पर संदेह होता है।


आवेदन के साथ तीन फोटो

एेसे में यह भी आशंका बनी रहती है शरारती तत्व इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसलिए नए नियम के अनुसार आवेदक इस प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ तीन फोटो देगा। यह प्रारूप सभी थानों, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों व मप्र पुलिस की बेवसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।


ये दस्तावेज जरूरी

आवेदक की पहचान व पता स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस, बैंक से जारी फोटो युक्त पासबुक, पोस्ट ऑफिस से जारी किसान पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्डमतदाता परिचय पत्र, संपत्ति संबंधी फोटो युक्त पंजीकृत दस्तावेज, 10वी, 12वीं की फोटो के साथ जारी अंकसूची, फोटो युक्त रोजगार गारंटी जॉब कार्ड में कोई भी दो दस्तावेज देना जरूरी है।

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