
नगर परिषद सभापति ने गलत तरीके से उठाया बीपीएल का लाभ, अब होगी वसूली
सवाईमाधोपुर.नगर परिषद सवाई माधोपुर सभापति विमल चंद महावर को गलत तरीके से बीपीएल का लाभ लेने के मामले में दोषी माना गया था। मामले की जांच करने वाले सवाईमाधोपुर के उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा ने जिला रसद अधिकारी को सभापति की ओर से लिये गए लाभों की रिकवरी करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर ने नगर परिषद सभापति से रिकवरी करने के आदेश दिए है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय की ओर से रिकवरी की राशि जमा कराने के लिए सभापति को पत्र भेजा गया है।
सभापति ने बनवा रखा था बीपीएल का राशन कार्ड
जांच में पाया गया कि विमल चंद महावर ने बीपीएल राशन कार्ड नम्बर 114502900857 बनवा रखा है। विमल चंद महावर सभापति रहने के दौरान सभी सुविधाएं और भत्ते प्राप्त कर रहा है। कार्ड धारक की ओर से बीपीएल के लिए सरकार की ओर जारी गाइड लाइनों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। विमल चंद महावर ने 28 दिसम्बर 2020 को सभापति के रूप पदभार ग्रहण किया था। जिसके बाद भी विमलचंद महावर ने बीपीएल के सभी लाभ लिए है। इस दौरान सभापति ने 620 सरकारी किलो गेहूं लिए थे। जिसका सभापति विमल चंद महावर को 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब भुगतान करना होगा। जिला रसद अधिकारी की ओर से सभापति को 16 हजार 740 रुपए की राशि एसबीआई बैंक में चालान के जरिए जमा कराने के लिए कहा गया है। राशि जमा कराने के बाद चालान की एक प्रति जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया है।
पहले भी रह चुके हैं विवादों में
गौरतलब है कि सभापति विमल चंद अक्सर चर्चाओं में रहते है। सभापति बीपीएल का गलत लाभ लेने, सरकारी आवास पर बिजली चोरी और 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के चलते चर्चाओं में रह चुके है। करीब 2 माह जेल में रहने के बाद भी सभापति का चार्ज लेने के मामले में सभापति के खिलाफ हाई कोर्ट में पार्षदों की ओर याचिका भी दायर की हुई है। जिसमें हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को आगामी तारीख निर्धारित है।
Published on:
28 Mar 2023 11:44 am
बड़ी खबरें
View Allसवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
