
सीहोर. बिजली बिलों के निराकरण के लिए प्रदेश में 12 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बकाया बिजली बिल वाले प्रकरणों में उपभोक्ताओं को छूट देकर मामलों को निपटाया जाएगा, जिसके चलते बिजली कंपनी ने डिफाल्टरों के घर-घर नोटिस भेज दिए हैं, ताकि वे 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर बकाया बिल का निपटारा करें।
जिले में 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के लंबित मामलों का निपटारा करने बिजली कंपनी ने कवायद तेज कर दी है। कंपनी ने इसके लिए 6 हजार डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी लोक अदालत में शामिल होने का कहा है।
नोटिस जारी होने वाले वह लोग हैं जिनके ऊपर कंपनी ने पूर्व में बिजली चोरी करने पर धारा 135 और बिजली दुरुपयोग करने पर धारा 126 के तहत प्रकरण कायम किया है। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी ने लंबें समय से पेंडिंग पड़े बिजली चोरी और बिजली का दुरूपयोग करने के मामलों का निपटारा करने पूरे प्रयास किया, लेकिन मायूसी मिली। इससे कंपनी को दो नुकसान हो रहे हैं। पहला प्रकरण का भार बढ़ता जा रहा है और दूसरा जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ उनसे बकाया राशि वसूल नहीं हो रही है। कंपनी ने अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली तो अब 12 मार्च को जिलेभर में होने वाली लोक अदालत से उम्मीद लगाई है। लोक अदालत में 6 हजार प्रकरण का निराकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में लोगों से स्पष्ट कहा हैकि लोक अदालत में प्रकरण का निपटारा नहीं किया तो कंपनी आगामी समय में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
ये मिलेगी राहत
बिजली कंपनी के एसइ (सुपर विजन इंजीनियर) सीके पंवार ने बताया कि जिन लोगों के बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं और कोर्ट में प्रकरण नहीं लगा है उनको लोक अदालत में 30 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। वहीं, जिन लोगों के केस कोर्ट में लग गए हैं और यदि वह लोक अदालत में मामले का निपटारा करने चाहते हैं तो उनको 20 प्रतिशत की राहत प्रदान की जाएगी। कंपनी अमले को भी ज्यादा प्रकरणों का निराकरण करने निर्देश दिए हैं।
180 करोड़ बकाया
बिजली कंपनी का जिले में 180 करोड़ बकाया है। कंपनी ने राशि वसूलने पूरी ताकत झोकी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लक्ष्य पूरा करने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, फिर भी लोग राशि जमा कराने में लापरवाही दिखा रहे हैं।
बिजली सप्लाई सिस्टम
-19 हजार ट्रांसफार्मर
- 78 सब स्टेशन
- 47 फीडर 33 केवी
- 343 फीडर 11 केवी
- 2 लाख 21 हजार उपभोक्ता
- 360 का कुल अमला
- 180 करोड़ का कुल बकाया
12 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने के लिए करीब 6 हजार लोगों को नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया उनमें बिजली चोरी और बिजली का दुरुपयोग करने वाले शामिल हैं। जिन पर मामला कायम किया था।
-सीके पंवार, एसई बिजली कंपनी सीहोर
Published on:
07 Mar 2022 09:32 am
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