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सिवनी. शहर के जबलपुर रोड स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन के बाजू में परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित मुंगवानी पंजीयन क्रमांक 50 का भवन अब मुक्त हो गया है। बीते दिनों उक्त भवन पर नगर पालिका द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कब्जा करने का आरोप डिप्टी कमिश्नर को-आपरेटिव ने लगाया था। उन्होंने ने इस संबंध में सीएमओ नगर पालिका को पत्र भी लिखा था, जिसे ‘पत्रिका’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद यह भवन अब मुक्त हो गया है।
परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित मुंगवानी पंजीयन क्रमांक 50 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति है। यह मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन है। उक्त समिति का कार्यालय भवन एवं जमीन डॉ. अम्बेडकर भवन के बगल में ब्लॉक नंबर 29 प्लॉट नंबर 2/5 में स्थित है तथा राजस्व अभिलेखों में समिति के नाम से दर्ज है। समिति के कार्यालय भवन एवं रिक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा समिति एवं सहकारिता कार्यालय की जानकारी व बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए अनाधिकृत रूप से बालात निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जो पूर्णत: नियम एवं अवैधानिक था।
मामला प्रकाश में आते ही डिप्टी कमिश्नर को-ऑपरेटिव अखिलेश कुमार निगम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सिवनी को पत्र लेख कर सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित सिवनी की डॉ. अम्बेडकर भवन के बगल में स्थित भवन एवं रिक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण या अन्य कार्य नहीं कराए जाने हेतु पत्र लेख किया गया। लेख पत्र की प्रति कलेक्टर, तहसीलदार सिवनी व परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोधोग सहकारी समिति सिवनी को प्रदाय की गई थी। डिप्टी कमिश्नर अखिलेश कुमार निगम द्वारा संबंधित अधिकारियों को लेख पत्रों एवं ‘पत्रिका’ प्रकाशित किए गए खबर के बाद सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति सिवनी के भवन, भूमि को नगर पालिका परिषद द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है।
मामला प्रकाश में आते ही डिप्टी कमिश्नर को-ऑपरेटिव अखिलेश कुमार निगम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सिवनी को पत्र लेख कर सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित सिवनी की डॉ. अम्बेडकर भवन के बगल में स्थित भवन एवं रिक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण या अन्य कार्य नहीं कराए जाने हेतु पत्र लेख किया गया। लेख पत्र की प्रति कलेक्टर, तहसीलदार सिवनी व परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोधोग सहकारी समिति सिवनी को प्रदाय की गई थी। डिप्टी कमिश्नर अखिलेश कुमार निगम द्वारा संबंधित अधिकारियों को लेख पत्रों एवं ‘पत्रिका’ प्रकाशित किए गए खबर के बाद सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति सिवनी के भवन, भूमि को नगर पालिका परिषद द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है।
Published on:
08 Feb 2022 01:52 pm
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