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शहडोल। दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत का लाभ नहीं देते हुए की जमानत खारिज कर दिया । संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार पीडि़ता ने आरोपी प्रोफेसर राकेश सिंह के निवासी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति, विश्वविद्यालय लालपुर जिला अनूपपुर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया। उसने बताया कि वह अमरकंटक विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है। उक्त विश्व विद्यालय से उसका स्नातक और स्नाकोत्तर हुआ है। वर्ष 2011 से आरोपी उसे परिचित है। 22 मार्च 2020 को सुबह 8 बजे आरोपी राकेश सिंह ने उसे फोन करके बोला कि वह शहडोल आया और उसके कमरे में आ रहा है। चाय बनाकर रखने को बोला था। जब आरोपी राकेश सिंह उसके कमरे में आया तब वह कमरे में अकेली थी। इस दौरान आरोपी राकेश सिंह ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और जाते समय बोला कि यदि किसी को बताई तो तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। फिर दोबारा वह संबंध बनाने को कहने लगा तो उसने अपने पति को बताई। 25 सितंबर 2021 को दोपहर तीन बजे आरोपी पीडि़ता के कमरे में आया और उसे अमरकंटक चलने के लिए जबरदस्ती करने लगा। इस पर पीडि़ता बदनामी की वजह से उसके साथ चली गई। इस पर उसने दोबारा संबंध बनाया। रिपोर्ट पर महिला थाना ने रिपोर्ट दर्ज किया। आरेापी की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से जमानत के विरोध में तर्क दिया गया। इससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
Updated on:
28 Oct 2021 09:32 pm
Published on:
28 Oct 2021 09:27 pm
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