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श्रावस्ती

अंतयेष्टि के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, डीएम ने दिए निर्देश

UP Government ने तय किया है कि निर्धन व निराश्रित परिवारों में कोविड-19 या अन्य कारणों से हुई मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेंगे

श्रावस्तीMay 18, 2021 / 04:43 pm

Karishma Lalwani

अंतयेष्टि के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, डीएम ने दिए निर्देश

अंतयेष्टि के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, डीएम ने दिए निर्देश

श्रावस्ती. योगी सरकार (UP Government) ने तय किया है कि निर्धन व निराश्रित परिवारों में कोविड-19 या अन्य कारणों से हुई मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेंगे। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा कोविड-19 से संक्रमण के कारण मृत्यु की दशा में शवों के निस्तारण के लिए पांच हजार रुपये व्यय करने हेतु नगरीय निकायों को अधिकृत भी किया गया है। सरकार द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कोविड-19 या अन्य कारणों से हुई मृत्यु पर धन के अभाव में शवों को नदियों में न प्रवाहित किया जाए। जिलाधिकारी टीके शिबु ने जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भिनगा सहित अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इकौना को इस संबंध में निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी टीके शिबु ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर अधिकांशतः शवों को पारम्परिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। जैसा कि अन्य जनपदों में देखा भी गया है जिसके परिणाम स्वरूप अन्य जनपदों की नदियों में कई जगह शव प्राप्त भी हुए हैं। जिसका कारण धन का अभाव (लकड़ी व अन्य व्यवस्था न होना) व कोविड-19 के शव को संक्रमण के भय से लावारिस छोड़ देना सामने आया है। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सरकार ने ऐसे गरीब असहाय व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और वे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं ऐसे लोगो को सरकार द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए अब आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी टीके शिबु ने जिला पंचायत राज अधिकारी किरन, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भिनगा अवधेश भारती व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इकौना प्रेमनाथ को भी यह निर्देश दिया है कि वे ध्यान रखे कि उनके क्षेत्र में किसी भी दशा में जल स्रोत और नदी में शवों को प्रवाहित न किया जाय। तथा सरकार द्वारा अनुमन्य कराई गई धनराशि के व्यय का नियमित अनुश्रवण करें तथा इसकी सूचना भी उपलब्ध करायें।
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