शासन के निर्देश के तहत दवाओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों को दवा बिक्री का पूरा ब्योरा रखना होगा। जिसमें सभी प्रकार की जानकारी होगी। जिससे कि जरुरत पड़ने पर सभी प्रकार की जानकारी आसानी से जुटाई जा सके। दवा दुकानदारों को मेडिकल स्टोर पर फ्रिज, क्रय विक्रय अभिलेख, कैशमेमो पर चिकित्सक, मरीज का नाम व पता, दवा का बैच नम्बर, एक्सपायरी डेट, विक्रय की गई औषधि की मात्रा, क्वालीफाइड व्यक्ति के हस्ताक्षर आदि का पूरा ब्योरा रखना होगा। जिसकी जांच औषधि निरीक्षण द्वारा किया जाएगा। उक्त सभी अभिलेख अथव ब्योरा नहीं होने पर दवा की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।