
Govt Top Scheme: अगर आप नौकरी करने की बजाय खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र की एक योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक मांगे गए हैं।
आप कितने रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको लोन मिल जाएगा। निगम की विभिन्न योजनाओं में 40 हजार से 10 लाख तक के ऋण स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इनका ब्याज बेहद कम मात्र 4 से 8 प्रतिशत लिया जाएगा। इसमें ऋण चुकाने के लिए भी शर्त व नियम हैं।
केन्द्र सरकार की इस योजना की विशेषता यह भी है कि आप की उम्र चाहे अठारह वर्ष हो या उनसठ वर्ष। कोई भी लोन ले सकता है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक पवन पूनियां ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते है। जिसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए, सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुजा निगम पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण फिलहाल अनुसूचित जाति, स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन सूरज पोर्टल पर किए जा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के ऋण आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन जिला कार्यालय अनुजा निगम सीकर से प्राप्त कर सकते है।
Updated on:
24 Oct 2024 08:02 pm
Published on:
02 Sept 2024 11:04 am

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